
नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, उनके पुत्र राहुल गांधी और आरोपी अन्य लोगों के जवाब मांगे हैं। सुनवाई अदालत के समक्ष भाजपा सांसद सुब्रहमण्यम स्वामी की याचिका पर सबूत पेश करने की मांग की गई।
न्यायमूर्ति सुरेश कैथ ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। उन्होंने ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया से 12 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने को कहा। तब तक मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।
सुब्रहमण्यम स्वामी की तरफ से सत्य सब्बरवाल और सोनिया गांधी और अन्य की तरफ से वकील तरन्नुम चीमा उपस्थित हुए। हाईकोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है और 12 अप्रैल तक निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।