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लश्‍करे तैयबा के कमांडर शेख सज्‍जाद को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आंतकवादी घोषित किया गया

लश्‍करे तैयबा के कमांडर शेख सज्‍जाद को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आंतकवादी घोषित किया गया

आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और सहयोगी सदस्य शेख़ सज्जाद को 1967 के गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी घोषित किया गया है।

गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि शेख सज्जाद जम्मू-कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और उन्‍हें आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा में शामिल होने के लिए सक्रिय रहा है। वह आतंकि‍यों को धन पहुंचाने में भी संलग्न रहा है। मंत्रालय ने कहा कि वह श्रीनगर में जून 2018 में एक वरिष्‍ठ पत्रकार और उसके दो निजी सुरक्षा कर्मियों की हत्‍या के लिए आपराधिक षडयंत्र करने में शामिल पाया गया है।

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